सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने दायर की जमानत याचिका, कहा- सबूत मिल चुके, ट्रायल की जल्द संभावना नहीं

शरीफुल ने पहले मार्च में भी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अप्रैल में मुंबई पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद उसे वापस ले लिया था।

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सैफ अली खान। फोटोः ग्रोक

मुंबईः करीब छह महीने पहले अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में हुए हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जमानत याचिका दाखिल की है। आरोपी ने कहा है कि वह जनवरी से जेल में है और मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिख रही।

शरीफुल ने पहले मार्च में भी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अप्रैल में मुंबई पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद उसे वापस ले लिया था। अब ताजा याचिका में शरीफुल ने अपने वकीलों विपुल दुशिंग और अजय गवली के माध्यम से दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उस पर हत्या की कोशिश का कोई ठोस सबूत नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि “जांच पूरी हो चुकी है, सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, ऐसे में आरोपी को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।” साथ ही, उसने तर्क दिया कि भले ही गवाहों की बातों को सच मान भी लिया जाए, तब भी उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 311 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की नीयत से डकैती या लूटपाट) के तहत मामला नहीं बनता।

क्या है पूरा मामला?

16 जनवरी को बांद्रा पुलिस ने एक अज्ञात हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसने सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में घुसपैठ की थी। घटना के वक्त घर के एक स्टाफ सदस्य ने आरोपी को देखा और शोर मचाया। इसके बाद सैफ अली खान बाहर आए और उससे सवाल किया।

आरोपी ने कथित तौर पर सैफ पर हे़क्सा ब्लेड से हमला किया, जिससे अभिनेता के हाथ, गर्दन और पीठ पर चोटें आईं। सैफ को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया था।

मुंबई पुलिस ने 19 जनवरी को तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शरीफुल इस्लाम को ठाणे से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। अब कोर्ट ने पुलिस को इस्लाम की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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