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बेंगलुरुः कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रेणुकस्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन थोगुदीपा और पवित्रा गौड़ा समेत सात आरोपियों को नियमित जमानत दी। इन सात आरोपियों में नगराजु आर, अनु कुमार उर्फ अनु, लक्ष्मण एम, जगदीश उर्फ जग्गा, और प्रदोष एस राव भी शामिल हैं। जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी ने सभी आरोपियों की अलग-अलग जमानत याचिकाओं को मंजूरी देते हुए यह आदेश दिया।
दर्शन और पवित्रा गौड़ा को बेंगलुरु पुलिस ने 11 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों का नाम मामले में दाखिल 17 आरोपियों की चार्जशीट में शामिल था। निचली अदालत ने पहले इनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उनकी जमानत याचिका पहले कई बार खारिज हो चुकी थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2024 को दर्शन को उनकी पीठ दर्द की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी ने आदेश देते हुए कहा कि सभी आरोपियों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राहत दी जा रही है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत पर रिहा होने के बाद सभी आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। सभी आरोपी 16 दिसंबर को जेल से रिहा होंगे।
पुलिस ने सबूतों में हेरफेर कीः दर्शन के वकील
दर्शन के वकील सीवी नागेश ने अदालत में दलील दी थी कि मामले में जांच सही तरीके से नहीं हुई और पुलिस ने सबूतों में हेरफेर की। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शन का घटनास्थल पर होना साबित करने के लिए टावर लोकेशन पर्याप्त नहीं है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दर्शन और पवित्रा ने कानून हाथ में लेकर रेणुकास्वामी पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि दर्शन ने स्वयं रेणुकास्वामी पर लात मारने की बात खुद स्वीकार की थी।
रेणुकास्वामी हत्याकांडः क्या है पूरा मामला?
रेणुकास्वामी का शव 9 जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था जिसे कुत्ते नोच रहे थे। 17 संदिग्धों में से चार ने उसी दिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और वित्तीय विवाद के चलते हत्या की जिम्मेदारी ली थी।तीन अन्य संदिग्धों – रवि, जगदीश उर्फ जग्गा और अनु कुमार ने बाद में चित्रदुर्ग में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
जांच में दर्शन, पवित्रा और अन्य लोगों की संलिप्तता की बास सामने आई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेणुकास्वामी ने पवित्रा के सोशल मीडिया पेज पर अश्लील संदेश भेजे थे और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। पवित्रा ने दर्शन को यह बात बताई जिसके बाद चित्रदुर्ग निवासी रेणुका को दर्शन के सहयोगी राघवेंद्र अगवा कर बेंगलुरु ले गया। बेंगलुरु में दर्शन के फार्म हाउस में रेणुका को काफी पीटा गया जहां उसकी मौत हो गई।
रेणुका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, पेट, छाती और अन्य हिस्सों पर कई घाव के निशान मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके सिर को एक मिनी ट्रक से टक्कर मारा गया था। पुलिस ने जांच में फार्म हाउस से लकड़ी के लट्ठ, रस्सी और बेल्ट जब्त की थी जिसका इस्तेमाल रेणुका को मारने-पीटने में किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत सदमे व खून बहने से हुई थी। उसके शव को ठिकाने लगाने से पहले आरआर नगर में एक शेड में धातु से उसे दागा गया था। जांच में पता चला कि पीड़ित को बिजली के झटके दिए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने 11 जून की सुबह दर्शन और उनकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने चार्जशीट में किन 17 लोगों को आरोपी बनाया था?
अभिनेता दर्शन
अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा
राजू उर्फ धनराज
विनय वी,
नागराजू आर,
लक्ष्मण एम,
प्रदोष एस,
पवन के,
दीपक कुमार एम,
नंदीश,
निखिल नायक,
राघवेंद्र,
कार्तिक,
केशव मूर्ति,
टैक्सी ड्राइवर रवि,
जगदीश उर्फ जग्गा
अनु कुमार