रेणुकास्वामी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणी

रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी अभिनेता दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कड़ी फटकार लगाई है।

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रेणुकास्वामी हत्याकांड Photograph: (आईएएनएस)

नई दिल्ली: रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत रद्द कर दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें दर्शन और उनकी सह-अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया जो सजा या बरी करने जैसा प्रतीत होता है। जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की, “हाईकोर्ट का यह रवैया प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है। निचली अदालत का जज ऐसी गलती करे, तो समझा जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज से ऐसी भूल स्वीकार्य नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं देने की शिकायत मिलने पर जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ऑटोचालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा मामला

मामला 9 जून 2024 को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में हुई 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है। रेणुकास्वामी, जो दर्शन का प्रशंसक था, कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था।

पुलिस के अनुसार, दर्शन के कहने पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया, उसे तीन दिन तक एक शेड में यातना दी गई और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव एक फ्लाईओवर पर पाया गया था। दर्शन को इस हत्या की जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई थी।

दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दर्शन अपनी आगामी फिल्म 'डेविल' की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं। 28 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें देशभर में यात्रा करने की अनुमति दी थी, जबकि पहले यह आदेश बेंगलुरु तक सीमित था।

(यह खबर आईएएनएस समाचार एजेंसी की फीड द्वारा प्रकाशित है। इसका शीर्षक बोले भारत न्यूज डेस्क द्वारा दिया गया है।)

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