'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

इससे पहले, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस हफ्ते चंचलानी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

India Got Latent, ashish chanchlani,

फोटोः IANS

नई दिल्लीः  ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। चंचलानी ने उनके खिलाफ गुवाहाटी और मुंबई में दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने और मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र और असम सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे सह-आरोपी रणवीर इलाहाबादिया की याचिका के साथ जोड़ दिया।

इससे पहले, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस हफ्ते चंचलानी को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। शो में आशीष चंचलानी, रणवीर इलाहाबादिया, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा ने हिस्सा लिया था, जिसमें अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण विवाद खड़ा हुआ। 

10 फरवरी को, असम पुलिस ने पांच यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें चंचलानी का नाम भी शामिल है। उन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट और आईटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गईं। यह एफआईआर आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज की गई, जिन्होंने शो में हुई चर्चाओं को अभद्र और आपत्तिजनक बताया।

इसके अलावा, महाराष्ट्र साइबर सेल और जयपुर पुलिस ने भी इस मामले में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। चंचलानी ने अपने बचाव में कहा कि विवादित टिप्पणियां इलाहाबादिया ने की थीं और उनका एपिसोड की एडिटिंग या पोस्ट-प्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रणवीर इलाहाबादिया को भी खरीखोटी सुनाई थी। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने शो में अभद्र टिप्पणियों को उनकी गंदी सोच का उपज बताया था। अदालत ने कहा था कि रणवीर की टिप्पणियाँ न केवल निंदनीय हैं, बल्कि समाज के लिए भी घातक हैं। उनके मन में "कुछ बहुत गंदा" था, जिसे उन्होंने शो पर उगल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक किसी भी शो को यूट्यूब या अन्य प्लेटफार्मों पर प्रसारित करने से रोक दिया है।

 शाश्वत माहेश्वरी का बयान दर्ज, राखी सावंत को समन

इस बीच, महाराष्ट्र साइबर सेल ने मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन शाश्वत माहेश्वरी का बयान दर्ज किया है। अब तक इस मामले में तीन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें रघु राम और देवेश दीक्षित भी शामिल हैं।  वहीं राखी सावंत को भी समन भेजा गया है। राखी को 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने को कहा गया है।

साइबर पुलिस ने शो में शामिल 40 लोगों की पहचान करने का दावा किया है और शो में जज की भूमिका निभाने वाले सिद्धार्थ तेवतिया को भी बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है। इस मामले में राखी सावंत, महीप सिंह और दीपक कलाल सहित अन्य मेहमानों के नाम भी जांच के दायरे में हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस विवाद पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन भेजा है। आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने इसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला बताया।

 

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article