बॉम्बे हाईकोर्ट ने Kunal Kamra को गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन शिंदे पर टिप्पणी को लेकर जांच जारी रहेगी

कुमाल कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु निवासी हैं और शो के बाद से मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण महाराष्ट्र आने से डर रहे हैं।

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडिन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को शुक्रवार बहुत राहत नहीं दी। अदालत ने कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि अदालत ने यह जरूर कहा कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और एस एम मोडक की पीठ ने कामरा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह एफआईआर उनके एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में शिंदे को "गद्दार" कहे जाने को लेकर दर्ज की गई थी। इसका मतलब यह है कि कामरा की याचिका पर विस्तार से सुनवाई आगे होगी।

सूचना देकर पुलिस बयान दर्ज कर सकती हैः कोर्ट

अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट ने कहा, जांच जारी रह सकती है, लेकिन याचिका लंबित रहने तक कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।" कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पुलिस कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो वह उन्हें पहले से सूचना देकर चेन्नई में ही बयान दर्ज करे, क्योंकि वह फिलहाल वहीं रहते हैं।

कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु निवासी हैं और शो के बाद से मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण महाराष्ट्र आने से डर रहे हैं।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि याचिका लंबित रहते हुए पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है, तो संबंधित अदालत उस पर आगे की कार्यवाही न करे।

कामरा की दलील- आरोप आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते

पिछले सप्ताह कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। कामरा ने याचिका में कहा है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अगर सत्य भी माने जाएं, तो भी वे किसी आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

उन्होंने हाईकोर्ट से यह भी मांग की है कि उन्हें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की कार्रवाई से संरक्षण मिले — जिसमें गिरफ्तारी, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, और उनके बैंक खातों व लेन-देन की जांच शामिल है।

 कामरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को तैयार

कामरा ने कोर्ट को बताया कि वे इस मामले में मुंबई पुलिस के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि कामरा ने एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहा था। इसके विरोध में शिंदे की पार्टी शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की, जहां शो रिकॉर्ड हुआ था।

शो में कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी गाई थी, जिसमें उन्होंने "गद्दार" शब्द का इस्तेमाल किया और मजाक किया कि कैसे शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर शिवसेना को तोड़ दिया था।

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