PVR सिनेमा पर दर्शकों का समय 'बर्बाद' करने पर अदालत ने लगाया जुर्माना, क्या है मामला?

बेंगलुरु की उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर-आईनॉक्स पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दर्शकों का समय खराब करने के मामले में लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने ऐसी अनुचित प्रथाओं से बचने को कहा है।

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दर्शकों का समय खराब करने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना Photograph: (bole bharat desk)

बेंगुलरुः बेंगलुरु जिले की उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर-आईनॉक्स पर दर्शकों का समय 'बर्बाद' करने के मामले में जुर्माना लगाया है। अदालत ने फिल्म से पहले चलने वाले लंबे विज्ञापनों पर यह जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक दर्शक ने पीवीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वे (पीवीआर) फिल्म का निर्धारित समय शुरु होने के बाद 30 मिनट तक विज्ञापन और ट्रेलर दिखाते रहते हैं।  

बार एंड बेंच की एक खबर के मुताबिक, शिकायतकर्ता अभिषेक सैम बहादुर फिल्म देखने 26 दिसंबर 2023 को गए थे। अभिषेक ने शाम का शो बुक किया था जो कि चार बजकर पांच मिनट पर शुरू होने वाला था।

हालांकि थिएटर में ट्रेलर और विज्ञापन चार बजकर 28 मिनट तक दिखाए गए और फिल्म चार बजकर 30 मिनट तक शुरु नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस वजह से उनके बाकी कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा। 

समय है सबसे बड़ा धन

मामले की सुनवाई कर रही एम शोभा की अध्यक्षता में हो रही थी। इस फोरम में शोभा के अलावा के अनीता शिवकुमार और सुमा अनिल कुमार शामिल थे। इनके द्वारा पारित किए गए आदेश में कहा गया " नए युग में समय को पैसा माना जाता है, हर एक का समय कीमती होता है, किसी को भी दूसरों के समय और पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं हैं। "

अदालत ने यह भी कहा कि थिएटर में 25-30 मिनट खाली बैठने या जो भी प्रसारित होता है उसे देखने के लिए कम समय नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज की व्यस्त दिनचर्या में गैर जरूरी विज्ञापनों को देखना काफी मुश्किल होता है। 

पीवीआर को भेजा निर्देशों का सेट 

इसके साथ ही उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स को निर्देशों का एक सेट भी भेजा है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सिनेमा टिकटों पर मूवी का वास्तविक समय लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही पीवीआर और आईनॉक्स को ऐसी अनुचित व्यापार प्रथाओं को करने से बचना चाहिए। टिकट में लिखे मूवी के समय से हटकर विज्ञापन नहीं दिखाने चाहिए। 

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए पीवीआर और आईनॉक्स को 20 हजार रूपये देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केस फाइल करने में लगे खर्च के लिए भी आठ हजार रूपये देने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए एक लाख रूपये की भरपाई करने का आदेश दिया है। यह राशि उपभोक्ता कल्याण फंड में 30 दिनों के अंदर देय होगी। 

भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन 

पीवीआर-आईनॉक्स भारत की सबसे लंबी सिनेमा चेन है। पूरे भारत में इसकी 1700 से अधिक स्क्रीन्स हैं। भारत के साथ-साथ श्रीलंका में भी इसकी स्क्रीन्स हैं। प्रिया सिनेमा और विलेज रोडशो के विलय के बाद 1997 में पीवीआर की स्थापना हुई थी।

वहीं, साल 2023 में पीवीआर और आईनॉक्स के विलय के बाद पीवीआर-आईनॉक्स का गठन किया गया।

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