Saturday, October 18, 2025
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डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण मामले में 50 लाख डॉलर का जुर्माना बरकरार

वाशिंगटनः अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण और मानहानि के मामले में $5 मिलियन (50 लाख डॉलर) के जुर्माने को बरकरार रखा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ी कानूनी हार साबित हुआ है।

मैनहट्टन में दूसरी अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ट्रंप की नई सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शामिल सबूत, जैसे अन्य महिलाओं की गवाही और एसेस हॉलीवुड टेप (जिसमें ट्रंप ने महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की बातें की थीं), सही तरीके से प्रस्तुत किए गए थे।

क्या है मामला?

मई 2023 में दिए गए फैसले में ट्रंप को 1990 के दशक के मध्य में एक न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में लेखिका ई. जीन कैरोल का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था। हालांकि, जूरी ने इसे बलात्कार नहीं माना।
जुर्माने में 20.02 लाख डॉलर यौन शोषण के लिए और 20.98 लाख डॉलर मानहानि के लिए शामिल हैं। मानहानि का मामला ट्रंप की 2022 की सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कैरोल के आरोपों को “धोखा” बताया था।

कोर्ट ने कहा कि जेसिका लीड्स और नताशा स्टॉयनोफ (दो अन्य महिलाओं) की गवाही महत्वपूर्ण थी। इन महिलाओं ने ट्रंप पर पहले भी अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा, “एसेस हॉलीवुड टेप और इन गवाहों की गवाही से एक पैटर्न साफ नजर आता है, जो कैरोल के आरोपों से मेल खाता है।” कैरोल की वकील, रोबर्टा कैपलान, ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, “यह फैसला हमारे लिए न्याय की एक बड़ी जीत है।”

जनवरी 2024 में कैरोल ने एक अलग मानहानि मामले में 830 लाख डॉलर का जुर्माना जीता था। ट्रंप ने उस फैसले को भी चुनौती दी है। ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कैरोल से कभी मुलाकात नहीं की और वह “उनकी टाइप की नहीं” हैं।

क्या होगा आगे?

हालांकि यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू होने के बावजूद, मामला आगे बढ़ेगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले हुई घटनाओं के लिए सिविल मुकदमों से किसी भी राष्ट्रपति को छूट नहीं मिल सकती।

वहीं, ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा, “अमेरिकी जनता ने ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना है और वे न्याय प्रणाली के राजनीतिक दुरुपयोग को खारिज करती है।”

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.com
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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