मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को साल 2001 के जया शेट्टी हत्या मामले में मिली उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उसे जमानत दे दी। अदालत ने राजन को ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल होने के कारण छोटा राजन अभी भी जेल में ही रहेगा।
क्या है पूरा मामला?
जया शेट्टी, जो मुंबई के गामदेवी इलाके में गोल्डन क्राउन होटल एंड बार की मालकिन थीं। उनका छोटा राजन और उसके गुर्गों के साथ विवाद था। जया की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी की धमकियां मिल रही थीं। जब शेट्टी ने पैसे देने से इंकार कर दिया, तो उनकी हत्या कर दी गई।
इस साल मई में, एक विशेष अदालत ने इस हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन ने इस सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और सजा को निलंबित करने और जमानत की मांग की थी।
दत्ता सामंत हत्या मामला में राजन का नाम
छोटा राजन का नाम साल 1997 में हुए प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हत्या के मामले में भी शामिल था। हालांकि, 2022 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि डॉ. सामंत की हत्या की साजिश में राजन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को मुंबई के पवई से घाटकोपर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन आरोपियों को 2000 में इस हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया और भारत लाया गया।
जेल में ही रहेगा छोटा राजन
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जया शेट्टी हत्या मामले में छोटा राजन को जमानत दे दी है, लेकिन वह अन्य कई मामलों में आरोपी होने के कारण जल्द जेल से बाहर नहीं आएगा। राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उसके खिलाफ कई लंबित मुकदमों की सुनवाई अभी बाकी है।