1 अक्टूबर से पीपीएफ, टीडीएस और आधार से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा?

1 अक्टूबर से टीडीएस के नियम बदल जाएंगे। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

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1 अक्टूबर से पीपीएफ, टीडीएस और आधार से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा?

फोटोः IANS

नई दिल्लीः अक्टूबर की शुरुआत में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनमें आयकर, आधार कार्ड, और म्यूचुअल फंड, किराया, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) पर टीडीएस से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आधार के नियमों में परिवर्तन से आईटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया प्रभावित होगी, जबकि पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी की नई दरें भी लागू होंगी।

इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना हर नागरिक के लिए जरूरी है ताकि वे नए नियमों के तहत अपने वित्तीय कार्य समय पर और सही तरीके से कर सकें।

आधार से जुड़े क्या नियम बदल जाएंगे

आम बजट 2024 में केंद्र सरकार ने आधार नामांकन संख्या की जगह केवल आधार संख्या का उपयोग करने का प्रावधान किया है। इस बदलाव का उद्देश्य पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहा है, जिसके बाद आईटी रिटर्न भरते समय आधार नामांकन संख्या का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस निर्णय से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

पीपीएफ नियम में भी बदलाव

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर तब तक बचत खाते की दर से ब्याज मिलेगा जब तक वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते। साथ ही, यदि आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही योजना की ब्याज दर लागू होगी, बाकी खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

टीडीएस के नियमों में बदलाव की घोषणा

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

1 अक्टूबर से एसटीटी की नई दरें लागू

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जाएगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

आईएएनएस इनपुट के साथ

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