दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेंगे पेट्रोल-डीजल

सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अगर सड़कों पर चलाते पकड़ा गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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Photograph: (IANS)

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। 

आदेश के तहत, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल या डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करना है। यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।

वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद

सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अगर सड़कों पर चलाते पकड़ा गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस कदम से वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण में यह कितना प्रभावी होता है, यह फैसला लागू होने के बाद ही पता चल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन इसके उल्लंघन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। खासकर सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच जाती है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर जरूरी कदम उठाती रहती है।

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