प्लेटफॉर्म टिकट और छात्रावास पर नहीं लगेगा जीएसटी, GST काउंसिल मीटिंग में हुआ ऐलान

परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के शुल्क पर भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।

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GST will not be levied on railway services and hostels like platform tickets announced in GST Council meeting

प्रतिकात्मक फोटो (फोटो- IANS)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे टिकट की खरीद और वेटिंग रूम तथा क्लॉक रूम शुल्क के भुगतान को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

इन सेवाओं पर भी नहीं लगेगी जीएसटी

इसी तरह, बैटरी से चलने वाले वाहनों और अंतर-रेलवे सेवाओं जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के शुल्क पर भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।

कुछ शर्तों पर यह छूट मिली है

यह छूट समुदायों द्वारा संचालित छात्रावासों को भी दी जाएगी। लेकिन, शर्त यह होगी कि शुल्क की ऊपरी सीमा 20 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को छात्रावास में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह शर्त होटलों को छूट का लाभ उठाने से रोकने के लिए पेश की गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में स्थित छात्रावासों को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है। (आईएएनएस)

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