Thursday, October 16, 2025
Homeकारोबारबॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका की खारिज, SBI के...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका की खारिज, SBI के आदेश को दी थी चुनौती

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एसबीआई द्वारा उनके खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के खिलाफ अदालत का रुख किया था। अंबानी का यह खाता रिलायंस कम्युनिकेशंस से था जो कि दिवालिया प्रक्रिया में है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

SBI ने जून में दिया था आदेश

गौरतलब है कि एसबीआई ने इसी साल जून में यह आदेश दिया था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के एक मास्टर सर्कुलर के बाद आया था। आरबीआई के आदेश में बैंकों को किसी भी खाते को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी इस प्रक्रिया के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई का यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 के तहत लिया गया था। आरबीआई ने बैंकों को अपनी नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने का भी निर्देश दिया था।

आरबीआई के सर्कुलर ने बैंकों को धोखाधड़ी से संबंधित जोखिमों की शीघ्र पहचान, निगरानी,​ रिपोर्टिंग, नियंत्रण और शमन के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति दी है। सर्कुलर के अनुसार, किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित किए जाने पर, बैंक को अन्य बैंकों को सूचित करने के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना देनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई बैंक किसी खाते को सीधे धोखाधड़ी वाले के रूप में वर्गीकृत या वर्गीकृत करता है तो उसे 21 दिनों के भीतर आरबीआई को सूचित करना होगा और मामले की रिपोर्ट किसी जाँच एजेंसी को देनी होगी।

एसबीआई ने अनिल अंबानी पर ऋण की शर्तों का उल्लंघन करके बैंक के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरकॉम और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। इसी साल अगस्त में, केंद्रीय एजेंसी ने बैंक की मुंबई शाखा की शिकायत के आधार पर अंबानी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जिससे एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

अदालत के सामने अनिल अंबानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा और प्रतीक सेकसरिया ने तर्क दिया कि एसबीआई ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही यह आदेश जारी किया और यह मनमाना था। हालाँकि सराफ एंड पार्टनर्स लॉ ऑफिसेस द्वारा निर्देशित एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने आदेश को उचित ठहराया और याचिका खारिज करने की माँग की।

अन्य बैंकों ने भी जारी किए थे आदेश

इस बीच अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी आरकॉम से संबंधित अंबानी के ऋण खातों के खिलाफ इसी तरह के आदेश जारी किए थे।

इसी साल फरवरी में उच्च न्यायालय ने बैंकों द्वारा खातों को “धोखाधड़ी” या “डिफॉल्टर” घोषित करने के लिए “आकस्मिक तरीके” से जारी किए गए “कट, कॉपी, पेस्ट” आदेशों पर चिंता जताई थी जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक आदेश भी शामिल था जिसने अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था।

वहीं, जुलाई में केनरा बैंक ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने अपना 2024 का आदेश वापस ले लिया है। इस आदेश में आरकॉम से संबंधित अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित किया गया था। इस महीने की शुरुआत में अंबानी को उच्च न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी क्योंकि न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अंबानी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा, “हम आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी समीक्षा करने के बाद हम कानूनी सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई का मूल्यांकन करेंगे।”

अमरेन्द्र यादव
अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

डॉ उर्वशी on कहानीः इरेज़र
मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा