तिरुवनंतपुरम: केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को बड़ा झटका लगा है। कोच्चि की सीबीआई अदालत ने शनिवार को पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन समेत 14 पार्टी कार्यकर्ताओं को 2019 में दो भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में दोषी पाया।
यह हत्या 17 फरवरी 2019 को कासरगोड के पेरिया इलाके में हुई थी। इसमें दोनों कार्यकर्ताओं कृपेश और सरथलाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने मामले में 24 आरोपियों पर फैसला सुनाया। इसमें 14 को दोषी और 10 को बरी कर दिया गया। दोषी पाए गए लोगों में उडुमा के पूर्व विधायक और सीपीआई (एम) के कासरगोड जिला सचिवालय के सदस्य के वी कुन्हीरामन और सीपीआई (एम) के अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं।
यह हत्या केरल में साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इसने राज्य में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। मामले में पहले राज्य पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पीड़ितों के परिवारों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
2021 में राज्य सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी
हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने जांच में गंभीर लापरवाही की थी और तथ्यों को सही तरीके से नहीं पेश किया।
सीबीआई ने मामले की फिर से जांच की और पाया कि पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन ने हत्यारों की मदद की थी। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
मंदिर से लौट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सीपीआई (एम) नेताओं ने किया था हमला
घटना के वक्त दोनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एक मंदिर के कार्यक्रम से लौट रहे थे। उसी दौरान कुछ स्थानीय सीपीआई (एम) नेताओं ने उन्हें घेरा था और फिर उन पर हमला किया था।
इस हमले में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरथलाल को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। सीबीआई ने अब इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सजा सुनाने के लिए तीन जनवरी को अगली तारीख तय की है।