चेन्नईः तेलुगु समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार तमिल अभिनेत्री कस्तूरी शंकर को मद्रास हाईकोर्ट ने 29 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में अदालत की मदुरै पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी थी जिसके बाद अभिनेत्री को शनिवार गिरफ्तार किया गया था।
एग्मोर की एक विशेष पुलिस टीम ने कस्तूरी को हैदराबाद स्थित उनके फ्लैट से हिरासत में लिया था जिसके बाद सड़क मार्ग से उन्हें चेन्नई ले गई थी। एग्मोर में उन्हें पांचवें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट रघुपति राजा ने रिमांड आदेश जारी किया। बाद में उन्हें पुझल जेल भेज दिया गया।
साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया था कि कस्तूरी पर भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 की धारा 191 और 192 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है मामला?
बता दें कि तमिल स्टार के खिलाफ 3 नवंबर को चेन्नई में एक सभा के दौरान तेलुगू समुदाय के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए जांच चल रही थी। कस्तूरी के खिलाफ अभद्र भाषण और तमिलनाडु में रहने वाले तेलुगू समुदाय को निशाना बनाने के आरोप हैं। हालांकि, अभिनेत्री ने इसका खंडन किया और दावा किया कि उनके बयानों को गलत ढंग से पेश किया गया है।
कस्तूरी द्वारा दायर अग्रिम जमानत को 14 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभिनेत्री की जमानत याचिका खारिज करने वाले न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा था कि उनकी टिप्पणियां “अनुचित” थीं।
यह मामला कस्तूरी द्वारा 3 नवंबर को चेन्नई में एक ब्राह्मण सभा में की गई टिप्पणियों का परिणाम है। उन्होंने कथित तौर तमिलनाडु में रह रहे तेलुगू भाषी लोगों को “वेश्याओं का वंशज” बताया था। कस्तूरी के मुताबिक, वे 300 साल पहले राजाओं की सेवा करने आए थे और अब खुद को तमिल मूल का बताते हैं।
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एफआईआर दर्ज होने के बाद कस्तूरी शंकर ने मांगी माफी
कस्तूरी की टिप्पणियों की व्यापक आलोचना हुई, जिसके कारण नायडू महाजन संगम राज्य कार्यकारी समिति के एक सदस्य ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके जवाब में कस्तूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में माफी मांगी और दावा किया कि “तमिलनाडु के गोएबल्स और हिंदू विरोधी द्रमुक नेटवर्क” द्वारा “झूठी खबर” फैलाई जा रही है।
उन्होंने तेलुगू समुदाय के प्रति अपने प्यार और वफादारी का भी इजहार किया और कहा “आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग कभी भी उनके झूठ में नहीं फंसेंगे।”
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या कहा था?
न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कस्तूरी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें “तेलुगू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए था”। अदालत ने अभिनेत्री की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उनकी माफी को अपर्याप्त बताया था।
वहीं, कस्तूरी ने अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर “राजनीति से प्रेरित” थी। उन्होंने दावा किया कि द्रमुक सरकार का उनके प्रति “असहिष्णु और प्रतिशोधी रवैया” था। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों ने तेलुगू समुदाय को भड़काने का काम नहीं किया है।
इस साल लोकसभा चुनावों में कस्तूरी ने भाजपा के लिए प्रचार किया था। लेकिन उनके इस बयान से पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने किनारा कर लिया है। हालांकि, उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या की गई।
कस्तूरी के अनुसार, “उनकी टिप्पणी का उद्देश्य डीएमके के पाखंड और दोहरे मानदंडों को उजागर करना था न कि तेलुगू समुदाय का अपमान करना।”
–आईएएनएस इनपुट के साथ