नई दिल्ली: बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव के बारे में ऐलान किया है। इन बदलावों पर आम लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने बजट को अच्छा बताया है तो कई लोगों इसे लेकर निराशा भी जाहिर की है।
बजट में आम लोगों के लिए कई तरह के छूट भी दिए गए हैं तो इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में इस बजट में वित्त मंत्री से लोगों को क्या मिला है और उनके पास से क्या चला गया है, आइए इस पर चर्चा करते हैं।
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में क्या दिया
नए टैक्स रीजीम में आयकर स्लैब में छूट दी गई है जिससे लोगों को कम कर देना पड़ेगा। नए टैक्स रीजीम के तहत, तीन लाख से कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस छूट से देश की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंच सकता है।
यही नहीं वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडेक्शन को भी बढ़ा दिया गया है जिसे 50 हजार से 75 हजार कर दिया गया है। फैमिली पेंशन को भी बढ़ा दिया गया है और उसे 15 हजार से 25 हजार कर दिया गया है।
यही नहीं बजट में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कॉन्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा दिया गया है और उसे 10 फीसदी से 14 फीसदी कर दिया गया है जिससे यह सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो गया है।
बजट के ऐलान से पहले एक लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स में छूट मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर एक लाख 25 हजार कर दिया गया है। ऐसे में अब एक लाख 25 हजार पर यह छूट मिलेगी।
सोना-चांदी हुआ सस्ता
बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के आवश्यक होल्डिंग अवधि को भी सरल बनाने की बात कही गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट को भी 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। बजट के ऐलान के बाद सोना-चांदी भी सस्ता हो गया है।
नाबालिगों के लिए हुई एनपीएस योजना की घोषणा
नाबालिगों के लिए एनपीएस योजना की घोषणा की गई है और पुराने आयकर रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को भी कम कर दी गई है। अगर आप किसी कंपनी में एक कर्मचारी हैं और आप किसी को पैसे विदेश भेजते हैं या फिर आप विदेश की यात्रा करते हैं तो ऐसा करने के लिए आप जितना टीसीएस देते हैं उतनी रकम को आप अपने वेतन से दी गई टीडीएस से कटा भी सकते हैं। बजट 2024 में इसका भी ऐलान हुआ है।
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में इन चीजों में किया बदलाव
बजट 2024 में वित्त मंत्री द्वारा कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो टैक्स देने वालों के लिए कम अनुकूल हो सकते हैं। इस बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के दर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। बजट में इंडेक्सेशन लाभ या बेनेफिट को भी हटा दिया गया है जो प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर है।
यही नहीं लोग अब टैक्स बचाने के लिए घर के किराए की आमदानी को व्यावसायिक आय के रूप में घोषित नहीं कर सकते हैं, बजट में यह भी घोषणा की गई है। इस बजट में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) कारोबार में प्रतिभूति लेनदेन टैक्स (एसटीटी) को 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।